

भिवंडी। यहां के मिल्लतनगर (मामू-भांजा) स्थित ‘दीनी मदरसा’ दारुल उलूम हसनैन करीमैन के ट्रस्टी नूर अली हसन अली सैयद द्वारा मदरसा के ही एक मुदर्रिस (शिक्षक) के खिलाफ एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्र के साथ अमानवीय मारपीट को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 324 सहित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत निजामपुरा पुलिस स्टेशन में घटना के लगभग 3 माह बाद मामला दर्ज कराया गया है। जिसकी आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक आरके दलवी कर रहे हैं।
पुलिस सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ 24 नवंबर 2022 को ‘दीनी मदरसा’ दारुल उलूम हसनैन करीमैन के फहद भगत नूरी नामक एक मुदर्रिस (शिक्षक) ने नियमित पढ़ाई न करने के कारण सुफियान शमशेर शेख नामक एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्र की हाथ और लकड़ी से अमानवीय पिटाई की थी। उस समय माफी-तलाफ़ी के बाद बात आई गई हो गई थी। लेकिन पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इस पिटाई कांड के जिन्न के फिर बोतल से बाहर आने के कारण मदरसा के ट्रस्टी द्वारा घटना के लगभग 3 माह बाद इस प्रकरण की प्राथमिकी पुलिस में दर्ज़ करानी पड़ गई।