केडीके न्यूज़ नेटवर्क 

भिवंडी। यहां की शिक्षा विस्तार अधिकारी ने तो अवैध रूप से चल रहे 2-2 विद्यालयों के संचालकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज कराया है। जिसे लेकर शहर में जगह-जगह कुकुरमुत्ते की तरह फैले अवैध स्कूलों के मालिकों व उनके कारिंदों के बीच हड़कंप मच गया है। 

          पुलिस सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक ठाणे जिला परिषद के शिक्षण विभाग के शिक्षणाधिकारी सहित भिवंडी पंचायत समिति के गट शिक्षण अधिकारी ने भिवंडी में चल रहे अवैध स्कूलों के खिलाफ पिछले शैक्षणिक सत्र में ही नोटिस जारी करते हुए पिंपलास स्थिति अग्निमाता इंग्लिश स्कूल और तलाईपाड़ा स्थित समर्थ विद्यालय पिंपलनेर को बंद करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके उक्त दोनों विद्यालयों के संचालकों ने स्कूल न बंद करके शिक्षण विभाग के आदेश की अवमानना करते हुए शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में स्कूल चालू रखा। जिसके खिलाफ भिवंडी पंचायत समिति की शिक्षा विभाग की शिक्षण विस्तार अधिकारी वैशाली सुनील डोंगरे ने कोनगांव पुलिस स्टेशन में दफा 188 के तहत अग्निमाता इंग्लिश स्कूल, पिंपलास और समर्थ विद्यालय, पिंपलनेर के खिलाफ 1 जून को आपराधिक मामला दर्ज करा दिया है। जिसकी आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक जीवन शेरखाने कर रहे हैं। 
भिवंडी मनपा क्षेत्र में भी चल रहे हैं 26 अवैध स्कूल

यहां इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि भिवंडी मनपा शिक्षण समिति द्वारा भी इस वर्ष मनपा सीमान्तर्गत चल रहे कुल 26 विद्यालयों को अवैध घोषित किया गया है। जिसमें 8  स्कूल उर्दू माध्यम और 18 स्कूल इंग्लिश मीडियम के हैं। जबकि पिछले वर्ष मनपा क्षेत्र में 22 अवैध स्कूल और वर्ष 2018 में 17 स्कूल शहर में अधिकृत तौर पर घोषित थे। लेकिन मनपा प्रशासन की मिलीभगत से पिछले वर्ष 22 की तुलना में इस वर्ष 4 और अवैध स्कूलों में इजाफा हुआ है। मनपा शिक्षण समिति के सूत्रों के मुताबिक़ भिवंडी शहर के तमाम अवैध स्कूलों को नोटिस भेजकर तत्काल स्कूल बंद करने को कहने सहित अभिभावकों की जानकारी हेतु शिक्षण मंडल कार्यालय (मंडई) में ऐसे अवैध स्कूलों की सूची बोर्ड पर लगाई गई है। ताकि अभिभावक अवैध स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश न दिलाएं। इसके साथ ही इन अवैध स्कूलों के संचालकों को चेताते हुए कहा है कि यदि शहर में अवैध स्कूल चालू मिले तो एक लाख रुपये का दंड लगाया जाएगा और दंड भुगतान में जितना विलंब होगा तो प्रतिदिन दंड की रकम में 10 हजार रुपये की बढोत्तरी होती जाएगी।  

            बता दें कि मनपा शिक्षण समिति द्वारा अवैध घोषित स्कूलों में एकता उर्दू पब्लिक स्कूल, एकता अंग्रेजी पब्लिक स्कूल, तहजीब उर्दू प्राथमिक स्कूल, इकरा इस्लामिक स्कूल मकतब, जमजम मकतब एंड स्कूल, डा. एपीजे अब्दुल कलाम अंग्रेजी प्राथमिक स्कूल, एआर रहमान उर्दू पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक स्कूल, जवेरिया उर्दू प्राथमिक स्कूल, टेमघर स्थित मराठी प्राथमिक विद्यालय, अग्रेजी प्राथमिक-माध्यमिक स्कूल, अली पब्लिक स्कूल, अल फुरकान अग्रेजी प्राथमिक स्कूल, फरहान अंग्रेजी माध्यम स्कूल, राॅयल अंग्रेजी प्राथमिक स्कूल, आयशा अंग्रेजी प्राथमिक स्कूल, मुंबई पब्लिक अंग्रेजी स्कूल, एचआर मेमोरियल अंग्रेजी प्राथमिक स्कूल, अल कासिम उर्दू प्राथमिक स्कूल, स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी प्राथमिक स्कूल, नोबेल अंग्रेजी प्राथमिक स्कूल, अल रजा उर्दू प्राथमिक स्कूल, कैसर बेगम अंग्रेजी प्राथमिक स्कूल, केई लर्निंग हाईस्कूल और सरस्वती अंग्रेजी प्राथमिक स्कूल सहित कुल 26 स्कूलों को भिवंडी मनपा ने अवैध घोषित किया है।

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